अब मध्यप्रदेश में पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट अनिवार्य: 6 नवंबर 2025 से कड़ा नियम लागू

अब मध्यप्रदेश में पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट अनिवार्य: 6 नवंबर 2025 से कड़ा नियम लागू
भोपाल,यशभारत। मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम आगामी 6 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
क्यों ज़रूरी हुआ यह नियम?
PTRI के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में कुल 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की जान गई। इन मौतों में से 53.8% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की थीं, और दुखद रूप से, 82% चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट इन मौतों को 70% तक कम कर सकता है।
नियम की मुख्य बातें:
अनिवार्यता: 4 साल से अधिक उम्र के सभी दोपहिया वाहन सवारों (चालक और पिलियन राइडर दोनों), जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं (सिखों को छोड़कर), के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
सख्त कार्रवाई: 6 नवंबर से बिना हेलमेट पाए जाने पर पुलिस सख्ती करेगी। चालान पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से काटे जाएंगे।
पुलिस की जवाबदेही: PTRI एडीजी मोहम्मद शाहिद अब्बास के निर्देशानुसार, यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट सवार को बिना चालान छोड़ेगा, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। चेकिंग की पूरी कार्रवाई बॉडी वॉर्न कैमरा और वेब कैमरा से रिकॉर्ड की जाएगी।
राइड-शेयरिंग पर लागू: ओला, उबर, रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी यह नियम लागू होगा। यात्रियों को अपना हेलमेट साथ रखना होगा, अन्यथा चालान काटा जाएगा।
लाइसेंस भी होगा निलंबित
नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों की जानकारी परिवहन विभाग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकेंगे (धारा 194-D)।
नियम को लागू करने से पहले प्रदेशभर में 23 अक्टूबर से 15 दिन का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग नए नियम और हेलमेट की अहमियत को समझ सकें। यह पहल राजस्थान के जयपुर और जोधपुर मॉडल से प्रेरित है, जहाँ पिलियन राइडर के लिए हेलमेट 2011 से अनिवार्य है।







