वेदांत ट्रेडिंग कंपनी के संचालक भैयाजी पर एफआईआरः खाद की कालाबाजारी करने हुई कार्रवाई

जबलपुर, यशभारत।
3 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक सुश्री मेघा अग्रवाल, एवं रोहित गुप्ता बीटीएम. आत्मा समिति जबलपुर द्वारा ग्राम बढ़ेयाखेड़ा ग्राम पंचायत चरगवां पुरानी में वाहन क्रमांक बुलेरो पिकअप वाहन में रखी गई चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा राजस्थान की डी.ए.पी. 8 बैग, यूरिया 20 बैंग, रीजेन्ट 5 पैकेट रोमिल 0.3ः ग्रेन्यूल रखा हुआ पाया गया। जिसको रोककर वाहन के ड्राईवर एवं एक साथी क्रमशः हरनारायण वल्द चम्मू लाल यादव एवं राजकुमार वल्द दुक्कम से पूछताछ करने पर बताया गया कि, यह खाद मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी शहपुरा से ली गई है। जिसकी कच्ची पर्ची दी गई थी। अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक द्वारा राजकुमार से पूछताछ करने पर बताया गया कि, डीएपी, यूरिया दुकानदार द्वारा अधिक मूल्य पर दी गई। निरीक्षण दल द्वारा दुकान संचालक से पीओएस पर्ची देने को कहा गया। जिस पर उन्होंने बताया कि, पीओएस मशीन से पर्ची नहीं निकल रही है। मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण करने पर पीओएस मशीन में डीएपी स्टाक निरंक पाया गया, किन्तु उनके प्रतिष्ठान में भौतिक रूप से डीएपी रखी पाई गई। इस तरह से पूर्व से ही पीओएस में कालाबाजारी करने की मंशा से डीएपी निरंक कर दी गई थी। प्रतिष्ठान के संचालक प्रतिनिधि भैयाजी बिल्थरे द्वारा निरीक्षण दल को सहयोग न करते हुए किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार कर दिया गया तथा शासकीय कार्य में हस्तक्षेप कर बाधा उत्पन्न की गई। विक्रेता द्वारा डीएपी की कालाबाजारी प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी शहपुरा के संचालक प्रतिनिधि भैयाजी बिल्थरे के विरुद्ध उर्वरक निरीक्षण सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुश्री मेघा अग्रवाल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।