जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

नगर निगम में जारी रहेगी सीधी भर्ती: हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव, आयुक्त और जबलपुर आयुक्त को जवाब पेश करने निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम में सीधी भर्ती के चयन हेतु प्रक्रिया के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोर्ट की बिना अनुमति के परिणाम घोषित नहीं होंगे, हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त एवं नगर निगम जबलपुर के आयुक्त को जवाब पेश करने के भी निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दैनिक वेतन भोगी अनिल मिश्रा की ओर से याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि 30 सालों से काम कर रहे कई दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने नगर निगम में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के निर्देश भी दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने उस दौरान यह भी कहा था कि नगर निगम में खाली पदों पर भर्ती की जाए।

हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि हाल ही में व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने नगर निगम में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, साथ ही तर्क दिया है कि अभी तक दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण पर विचार नहीं किया गया है इसलिए सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए, जिस पर जस्टिस शील नागू की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए नगर निगम की सीधी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा पर स्थगन के आदेश जारी किए हैं।

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Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

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