आने वाले त्योहारों को लेकर कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

जबलपुर यश भारत। आने वाले त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश. पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम.
की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नही होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
1 संपूर्ण जबलपुर जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
2 प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम में आयोजक /आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
3. कोई भी व्यक्ति/संस्था/पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सडकों पर न छोडे और न ही सडकों पर आने दें।
4. घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही इन्हें रखा जायें।
5. होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जावें।
6. पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए. इसके उपरान्त ही पेइंग गेस्ट रखा जाये।

7किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में यदि किरायेदार रखा जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित थाने में लिखित रूप से प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।