भोपाल: 7 शराब समूहों के लिए 2 मार्च को लगेगा ई-टेंडर, आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना

भोपाल: 7 शराब समूहों के लिए 2 मार्च को लगेगा ई-टेंडर, आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना
भोपाल, यशभारत। राजधानी में शराब दुकानों के नए ठेकों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आबकारी विभाग ने वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति के तहत भोपाल जिले के 7 प्रमुख मदिरा समूहों के निष्पादन के लिए प्रेस नोट जारी किया है। इन समूहों का आवंटन 2 मार्च 2026 को ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।
इन क्षेत्रों की दुकानों की लगेगी बोली
प्रथम चरण (बैच-1) में ई-आबकारी पोर्टल द्वारा रैंडमली चुने गए 07 समूहों की कुल 29 कंपोजिट मदिरा दुकानों के लिए बोली लगाई जाएगी। मुख्य समूह और उनका आरक्षित मूल्य निम्नानुसार है:
बागसेवनिया समूह (05 दुकानें): ₹12.18 करोड़ (लगभग)
हबीबगंज फाटक समूह (04 दुकानें): ₹12.06 करोड़ (लगभग)
भानपुर चौराहा समूह (05 दुकानें): ₹10.79 करोड़ (लगभग)
स्टेशन बजरिया समूह (05 दुकानें): ₹5.46 करोड़ (लगभग)
खजूरीकलां समूह (03 दुकानें): ₹5.23 करोड़ (लगभग)
जहांगीराबाद समूह (04 दुकानें): ₹4.80 करोड़ (लगभग)
गुनगा समूह (03 दुकानें): ₹1.63 करोड़ (लगभग)
जरूरी तारीखें और प्रक्रिया
सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि इन समूहों के लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से लाइव हो जाएगी। इच्छुक बोलीदाता 2 मार्च को दोपहर 2:00 बजे तक अपने टेंडर जमा कर सकेंगे। उसी दिन शाम 6:00 बजे कलेक्ट्रेट भोपाल में जिला निष्पादन समिति की मौजूदगी में टेंडर खोलने की कार्यवाही शुरू होगी।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
इच्छुक व्यक्ति, फर्में या कंपनियां आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर भाग ले सकती हैं। टेंडर संबंधी विस्तृत नियम, शर्तों और पिछली खपत की जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। यह आवंटन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए मान्य होगा।








