65 वर्षीय महिला का बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत नामंजूर: कोर्ट ने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट सही जमानत देने का सवाल ही नहीं
जबलपुर, यशभारत। 65 वर्षीय महिला का बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। म.प्र.उच्च न्यायालय की खंडपीठ माननीय सुजय पॉल ओर माननीय पी .सी.गुप्ता ने एक आपराधिक अपील में विशेष न्यायलय अनूपपुर से धारा 376 आजीवन कारावास सजा याप्त अभियुक्त मुन्ना संगरिया को 65 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किये जाने में अभियोत्री के न्यायलयीन कथन एवम डॉ की रिपोटज़् एवम शासकीय अधिवक्ता योगेश धांडे के तर्क को सुनने के बाद जमानत का लाभ नही दिया।
आदिवासी महिला को शराब पिलाकर पाकर किया था गलत काम
अनूपपुर जिले के चचई क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी 65 वर्षीय के साथ 40 वर्षीय युवक ने शराब पिलाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसकी शिकायत महिला ने थाने में दर्ज कराई थी। जमानत के लिए आरोपी ने कोर्ट में अपील की थी जिस पर कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया।