अनिल अंबानी को लगा फिर बड़ा झटका,बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगाया फ्रॉड का टैग
रिलायंस के शेयर भरभराकर टूटे

नई दिल्ली। देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. यस बैंक निवेश के मामले में समझौते की उनकी याचिका को मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने खारिज कर दिया है.ऐसे में अब अनिल अंबानी को 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. सेबी ने ये कहते हुए समझौते की याचिका को खारिज किया है कि इससे निवेशकों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है।
SBI ने 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को किया था फ्रॉड घोषित
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। इसके बाद, 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया था और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया।
निवेशकों से बाजार तक पर असर
सेबी की जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनिल अंबानी के इन निवेशों को ‘द्विपक्षीय संबंध सौदे’ के रूप में चिह्नित किया गया था. सेबी ने समझौता याचिका को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि रिलायंस म्युचुअल फंड की कार्रवाइयों से निवेशकों की संपत्ति को 208.4 मिलियन डॉलर (करीब 1828 करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हुआ है. रेग्युलेटर ने कहा है कि यह पूरा मामला निवेश संबंधी फैसलों के दौरान आंतरिक नीतियों के कथित गैर-अनुपालन से जुड़ा है, जिससे निवेशकों के साथ ही बाजार पर भी प्रभाव पड़ा।







