MP में ट्रांसफर पॉलिसी जारी:1 से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर; पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद भरे जाएंगे, कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता
जबलपुर,यशभारत।राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपन हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है।
CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण नीति को लंबित कर दिया गया था।
नई पॉलिसी के मुताबिक इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे।
बता दें कि मंत्रियों और विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन पड़े हैं। इतना ही नहीं ट्रांसफर पर बैन होने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र व नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर से बैन हटाने का ऐलान किया है।