हाई कोर्ट से सेंट्रल इंडिया किडनी हास्पिटल के संचालक डॉक्टर अश्वनी पाठक और मैनेजर को मिली जमानत
जबलपुर, यशभारत। मप्र हाईकोर्ट जस्टिसविशाल धगट की बैंच ने सेंट्रल इंडिया किडनी हास्पिटल के संचालक डॉक्टर अश्वनी पाठक और मैनेजर की जमानत प्रदान की है। अधिवक्ता नारायण दुबे, नितिन दुबे ने बताया कि न्यायालय ने धारा 467 को उचित न मानते हुए और संचालक पर लगे गबन के आरोप सिद्ध नहीं होने पर जमानत दी है।
डा. पाठक पर आरोप था कि सामान्य सर्दी-जुकाम, सिर-दर्द जैसी बीमारी को गंभीर बताकर डा. अश्विनी पाठक आयुष्मान योजना में मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज कर सरकार से पैसा वसूल करते थे।
यह था घटनाक्रम
26 अगस्त की शाम 7 बजे एस.पी सिद्धार्थ बहुगुणा को फोन पर सूचना मिलती है कि सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल के बाजू से स्थित होटल में मरीजों को भर्ती कर उनका आयुष्मान योजना के तहत इलाज किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस एवं आयुष्मान अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के बाजू में स्थित होटल में दबिश दी गयी। होटल के फस्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एवम थर्ड फ्लोर के कमरों में मरीज भर्ती मिले थे। सभी आयुष्मान कार्ड धारी थे। स्वास्थ विभाग की जाँच मे यह भी आया था कि साधारण बीमारी होने के बाद भी आयुष्मान योजना कार्ड से उन्हें भर्ती किया गया था। प्रशासन ने होटलनुमा अस्पताल को सील कर दिया जबकि सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल का लायसेंस सस्पेंड कर दिया है।