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MP में जेल विभाग के आदेश:सभी कैदियों को 15 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाना अनिवार्य

भोपाल।  जेल विभाग ने मध्यप्रदेश सभी कैदियों को 15 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा जेल भेजे गए बंदियों का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें जेल में दाखिल किया जाएगा। टीकाकरण 45 दिन में 15 जुलाई तक 100% करना होगा।

टीके का दूसरा डोज भारत सरकार द्वारा तय अवधि में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह फैसला 15 मई की बैठक के बाद जून में जारी दिशा निर्देश के अनुसार है। हालांकि सभी बंदियों के लिए 1 जून से टीकाकरण शुरू किया जा चुका है।

पहले ही पैरोल अवधि बढ़ाई जा चुकी है

कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मध्यप्रदेश की जेलों से पैरोल पर रिहा किए गए लगभग 4,500 कैदियों की पैरोल अवधि और 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जेलों से लगभग 4,500 कैदी 60 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर हैं। इनकी पैरोल अवधि 30 दिन बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।

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