लोन अदा हो जाने के बाद भी जेवरात वापस न करने पर एसबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस
जबलपुर, यशभारत। लोन अदा हो जाने के बाद भी गोल्ड लोन स्कीम के अंतर्गत जमा जेवरात वापस न करने पर भारतीय स्टेट बैंक को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। बंगलौर कर्नाटक निवासी याचिकाकर्ता श्रीमती प्रीति बैनर्जी ने इस आशय की रिट याचिका हाईकोर्ट जबलपुर में भारतीय स्टेट बैंक शाखा कमला नेहरू नगर, जबलपुर, म. प्र. के विरूद्ध प्रस्तुत की कि उसने गोल्ड लोन स्कीम के अंतर्गत अपने सोने के जेवरात उक्त बैंक में जमा कर उक्त बैंक से रु. 77,000/- सतत्तर हजार रू. दि. 17.10.2016 को लोन लिया एवं दि. 1.11.2016 से दि. 13. 2019 तक प्रतिमाह रू. 3000/- तीन हजार रू. लगातार याचिकाकर्ता के वेतन से कटौती होकर उक्त बैंक में जमा हुआ।
यह लोन ब्याज सहित कुल 88,150/- अठासी हजार एक सौ पचास रू. उक्त बैंक को अदा हुए। पूरा लोन ब्याज सहित अदा हो जाने के बाद जब मई 2019 में याचिकाकर्ता अपने जेवरात वापस लेने उक्त बैंक गई तो रजिस्टर एवं चाबी न मिलने का बहाना कर याचिकाकर्ता को उसके जेवरात वापस करने में उक्त बैंक में टालमटोल किया गया।
उसके बाद याचिकाकर्ता अनेकों बार उक्त बैंक गई लेकिन हर बार उसके जेवरात वापस करने में टालमटोल किया गया। जून 2022 में जब पुन: याचिकाकर्ता उक्त बैंक अपने जेवरात वापस लेने गई और जब पुन: उक्त बैंक ने जेवरात याचिकाकर्ता को वापस करने में टालमटोल किया तो याचिकाकर्ता ने दि.9.6.2022 को अधिवक्ता के मार्फत उक्त बैंक को उसके जेवरात वापस करने के लिए नोटिस दिया जिसके जवाब दि. 5.7.2022 में उक्त बैंक की ओर से यह कथन किया गया कि याचिकाकर्ता अपने जेवरात वापस ले गई है।
इस जवाब से अचंभित होकर दि. 22.7.2022 को पुन: याचिकाकर्ता उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक से मिली और कहा कि उसके जेवरात उक्त बैंक ने वापस नहीं किए हैं। जो याचिकाकर्ता को वापस किए जाएं, जिस पर से शाखा प्रबंधक ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता से कहा कि दि. 12.6.2017 को याचिकाकर्ता को उसके जेवरात वापस कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर शाखा प्रबंधक से कहा कि जब 126 2017 के बाद लगातार प्रतिमाह रू. 3000/- तीन हजार रू. 1.3.2019 तक याचिकाकर्ता के वेतन से कटौती होकर उक्त लोन की राशि ब्याज सहित उक्त बैंक को अदा होती रही तो फिर कैसे लोन के बकाया होते दि. 12.6.2017 को याचिकाकर्ता को उसके जेवरात वापस किए जा सकते थे।
इस पर शाखा प्रबंधक ने न तो कोई जवाब दिया और न ही याचिकाकर्ता को उसके जेवरात उक्त बैंक ने वापस किए। उपरोक्त स्थिति में याचिकाकर्ता ने उक्त बैंक के विरूद्ध अपने जेवरात वापस प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की जिस पर एकलपीठ मानननीय न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी सुनवाई करते हुए उक्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कमला नेहरू नगर, जबलपुर, म प्र को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी (एडवोकेट), सुशील त्रिपाठी (एडवोकेट) पैरवी कर रहे हैं।