नेशनल लोक अदालत : प्रदेश भर में 1349 खंडपीठों का किया गठन
जबलपुर, यशभारत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को देश भर में आयोजित नेशनल लोक अदालत अंतर्गत मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और जबलपुर जिला कोर्ट में भी खंडपीठों का गठन कर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसमें स्वयं हाईकोर्ट से लेकर जिला न्यायालय से लेकर तहसील-तालुका और श्रम तथा कुटुम्ब न्यायालय आदि भी शामिल रहे। एमपी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रवि मालिमठ और जस्टिस शील नागू के मार्गदर्शन में चल रही नेशनल लोक अदालत के लिए प्रदेश भर में 1349 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठ अंतर्गत कुल 18 पीठ और अधीनस्थ न्यायालयों में 1331 पीठ गठित कर सुनवाई की जा रही है। इनमें 1 लाख 75 हजार से अधिक लम्बित प्रकरण और 4 लाख से ज्यादा प्रीलिट्टिगेशन के मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। समझौता होते ही खुशी झलक रही लोक अदालत में हो रहे समझौते के आधार पर बरसों से चल रहे मामले और कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा मिलते ही पक्षकारों की आंख में आंसू छलक रहे हैं। उधर जिला कोर्ट के बाहर बैंक, बीमा और बिजली वालों द्वारा स्टाल लगा कर पक्षकारों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इधर लोक अदालत में नगरपालिका अधिनियम के अंतगज़्त सम्पत्ति और जलकर इत्यादि में उपभोक्ताओं को छूट भी प्रदान की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कमज़्हे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तथा जबलपुर जिला न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल द्वारा पक्षकारों और अधिवक्ताओं को लोक अदालत का लाभ लेने प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोर्ट फ ीस हो रही वापस उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर पक्षकारों को कोर्ट फ ीस वापस कर दी जाती है। साथ ही दोनों पक्ष जीत जाते हैं किसी की भी हार नहीं होती। इससे सौहाद्रपूर्ण वातावरण में बिना खचज़् के मामला समझौते के आधार पर निराकृत किए जा रहे हैं। इसकी कोई आदेश या अपील भी नहीं की जा सकती। इसके चलते आज सुबह से विभिन्न न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु सुने जा रहे हैं।