सागर यश भारत (संभागीय ब्यूरो)/ जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। इसी क्रम में सानौधा पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश गोलू ठाकुर को जिला बदर के आदेश का पालन कराते हुए सागर सहित सात अन्य पड़ोसी जिलों की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ग्राम पड़रिया निवासी गोलू पिता जाहर सिंह ठाकुर (25 वर्ष) लंबे समय से समाज के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आरोपी आमजन के साथ मारपीट, बलवा करने और अवैध रूप से शराब बेचने जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है। उसकी इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, सागर द्वारा उसे जिले से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया था।
इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर 5 माह का प्रतिबंध
आदेश के अनुपालन में सानौधा पुलिस ने गोलू ठाकुर को सागर जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों—दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की सीमाओं से आगामी 05 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रधान आरक्षक विष्णु प्रसाद और आरक्षक देवेंद्र सिंह द्वारा अनावेदक को विधिवत तरीके से पन्ना जिले के थाना रेपुरा क्षेत्र की सीमा में छोड़ा गया।
उल्लंघन किया तो होगी जेल
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर की अवधि के दौरान आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अत्यंत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संजीव उईके, व लोकेश कुमार सिन्हा तथा एसडीओपी रहली प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सानौधा निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम में आरक्षक राहुल श्रीवास्तव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यवाही से सागर पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि आम जनता की शांति भंग करने वाले बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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