अरेरा कॉलोनी शराब दुकान पर जिला प्रशासन का धावा

अरेरा कॉलोनी शराब दुकान पर जिला प्रशासन का धावा
20 मार्च तक कलेक्टर को पेश करनी है ठोस कार्रवाई की रिपोर्ट
प्रियंक कानूनगो के निरीक्षण के बाद प्रशासन में हड़कंप
भोपाल, यशभारत। राजधानी के वीआईपी क्षेत्र अरेरा कॉलोनी में मंदिर और अस्पताल के करीब संचालित शराब दुकान को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख और फटकार के बाद, गुरुवार को जिला प्रशासन की चार सदस्यीय विशेष टीम मौके पर निरीक्षण करने पहुंचेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि 20 मार्च तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत कलेक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियम ताक पर: मंदिर से 50 मीटर भी नहीं है दूरी
अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी और लवनीश भाटी सहित अन्य रहवासियों ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि यह दुकान आबकारी नीति का खुला उल्लंघन है। शिकायत के अनुसार, शराब दुकान की दूरी आर्य समाज मंदिर से 50 मीटर से भी कम है, जबकि पास में ही अनुश्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी स्थित है। रहवासियों का आरोप है कि पिछले एक साल से विरोध के बावजूद अधिकारी मौन साधे हुए थे।
आयोग की चेतावनी: लापरवाही हुई तो भुगतने होंगे नतीजे
फरवरी माह में आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो खुद इस दुकान का निरीक्षण कर चुके हैं। आयोग ने भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई न होने पर इसे मानवाधिकारों का हनन माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरेगी।






