
यूपी में नियम तोड़ने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार की कड़ी कार्रवाई
178 के लाइसेंस रद्द, 281 पर एफआईआर, 533 सील
लखनऊ,यश भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में बताया कि राज्यभर में जांच के बाद 178 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार अपील और सुनवाई की प्रक्रिया के बाद 59 अस्पतालों के लाइसेंस बहाल भी किए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के प्रश्न के उत्तर में दी।
ब्रजेश पाठक ने सदन को अवगत कराया कि निजी अस्पतालों के खिलाफ करीब 500 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच के बाद कार्रवाई की गई। इस दौरान 281 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि गंभीर अनियमितताओं के चलते 533 अवैध या नियमविरुद्ध संचालित अस्पतालों को सील किया गया है।
सरकार ने दोहराया कि मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे संस्थानों पर कठोर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।







