एक ही दुकान से बुक्स खरीदी के लिए बाध्य नहीं करेंगे स्कूल संचालक, नए शिक्षण सत्र के पहले ही एक्टिव हुई सरकार

कटनी, यशभारत। जिले में अब स्कूल संचालक अभिभावकों को एक ही दुकान से किताबए कॉपी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही प्रशासन एक्टिव हो गया है ताकि स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) एवं (2) के तहत स्कूल संचालकोंए प्रकाशकों और विक्रेताओं की एकाधिकार प्रवृत्ति समाप्त करने के उद्देश्य से कड़ाई की जा रही है।
तीन पुस्तक विक्रेताओं के नाम देना होंगे अनिवार्य
बताया जाता है कि विद्यालय संचालक अनिवार्य पुस्तकों की सूची परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले अपनी स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और विद्यालय परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेंगे। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को पुस्तकेंए कॉपियां और संपूर्ण यूनिफॉर्म किसी एक विशेष दुकान या संस्था से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। मान्यता नियमों के अनुसार प्रत्येक स्कूल की स्वयं की वेबसाइट होना अनिवार्य है। स्कूल संचालकों को कम से कम तीन पुस्तक एवं यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सूची अभिभावकों को उपलब्ध करानी होगी।
निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के लिए बाध्यता नहीं
स्पष्ट किया गया है कि अभिभावकों को परीक्षा परिणाम के पूर्व या तुरंत बाद पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वे उपलब्धता के आधार पर 15 जून तक पुस्तकें खरीद सकेंगे। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि विषयों की निजी प्रकाशकों या मुद्रकों की पुस्तकों को खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी विक्रेता स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार के लिए प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पाठ्य सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं छपेगा
किसी भी पुस्तक या कॉपी पर विद्यालय का नाम मुद्रित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार किताबों पर चढ़ाए जाने वाले कवर पर भी स्कूल का नाम छापना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी विद्यालय दो से अधिक प्रकार की यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं करेगा। ब्लेजर या स्वेटर इसके अतिरिक्त होंगे। विद्यालय प्रशासन यूनिफॉर्म का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि कम.से.कम तीन वर्षों तक उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए।
मनमानी नहीं चलने देंगे
स्कूलों में मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अभिभावकों की शिकायत पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो नियम जारी होंगेए स्कूल प्रबंधन और प्रकाशक को इसका पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
-आशीष तिवारी, कलेक्टर







