निर्दय हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास, न्यायालय का सख्त संदेश

जबलपुर। जघन्य और सनसनीखेज हत्या के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर श्रीमान ओमप्रकाश रजक की अदालत ने थाना चरगंवा के सत्र प्रकरण क्रमांक 439/2021 (अपराध क्रमांक 418/2020) में अभियुक्त कल्याण सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 324 भादवि में 06 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 307 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोग के अनुसार, यह घटना 29 दिसंबर 2020 की है। ग्राम हीरापुर में पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी कल्याण सिंह ने गुस्से में आकर लोहे की कुल्हाड़ी से हमला किया। पहले उसने कल्लू बाई और पन्नालाल पर जानलेवा हमला किया, इसके बाद भागते समय गिर पड़े रज्जू पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हमले में अन्य परिजन भी घायल हुए थे।
घटना की सूचना पर थाना चरगंवा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक, सटीक एवं मजबूत साक्ष्य संकलन करते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक रितेश पांडेय द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
मजबूत विवेचना, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। यह निर्णय निर्दय अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है और पुलिस की विवेचनात्मक क्षमता की भी पुष्टि करता है।






