बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
_ लोक निर्माण विभाग के उपसचिव नियाज़ अहमद खान ने जारी किए आदेश
यशभारत भोपाल। लोक निर्माण विभाग में पदस्थ अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ना भारी पड़ सकता है। मुख्यालय छोड़ने के पहले अधिकारी को अपने वरिष्ठ से अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के उप सचिव नियाज़ अहमद खान ने निर्देश जारी किए हैं। उप सचिव के निर्देश जारी होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कई अधिकारी बिना सूचना दिए और अनुमति के बगैर मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में शासकीय कार्य प्रभावित होता है। इसे देखते हुए उपसचिव ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी बिना अनुमति के भोपाल में एवं अपने कार्यक्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है साथ ही शासन द्वारा वांछित जानकारी निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त न होने से अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे। प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता एवं इस स्तर के अधिकारी प्रमुख सचिव एवं अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी प्रमुख अभियंता से अनुमति प्राप्त कर अपना मुख्यालय छोड़ेंगे। यदि बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी अपना मुख्यालय छोड़ता है तो, उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।







