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कोलकाता मामले में हुआ गैंगरेप? डॉक्टर का दावा- ‘और लोग भी थे शामिल, बॉडी में मिला 150 एमएल सीमन’

आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोलकाता पुलिस के शुरुआती दावों का खंडन किया है. जिसमें पुलिस का कहना था कि अपराध में केवल एक शख्स ही शामिल था. डॉ. सुवर्ण गोस्वामी ने कहा कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशानों से पता चलता है कि अपराध में एक से ज्यादा लोग शामिल थे. साथ ही पोस्टमार्टम में पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम सीमन मिला था.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. सुवर्ण गोस्वामी का कहना है कि पीड़िता के शरीर में पाया गया सीमन एक शख्स का नहीं हो सकता. क्योंकि, इस बात की संभावना है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आते ही कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने शुरु हो गए हैं.

कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को किया था अरेस्ट

दरअसल, कोलकाता पुलिस ने रेप के बाद हत्या का मामला सामने आते ही 24 घंटे से भी कम समय में आरोपी संजय रॉय (35) को गिरफ्तार कर लिया था. जिसमें पुलिस का कहना था कि इस घटना में केवल एक ही शख्स शामिल है. जहां शुक्रवार, 9 अगस्त की सुबह लगभग 7.30 बजे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था.

पीड़िता ने आखिरी बात सहकर्मियों से की थी बातचीत

इस बीच मृतक महिला के सहकर्मी का कहना है कि “वह वार्ड में भर्ती मरीजों की जांच करने के लिए राउंड लगाती थी और रात में देर तक मरीजों की देखभाल में व्यस्त रहती थी. सिवाय रात 11 बजे के आसपास डिनर करने के लिए कुछ मिनट बिताने के. सहकर्मी ने आगे बताया कि “वह थोड़ा आराम करना चाहती थी और पढ़ाई भी करना चाहती थी और इसलिए अपने जूनियर को किसी भी आपात स्थिति में उसे बुलाने के लिए कहने के बाद सेमिनार रूम में चली गई और वह आखिरी बार था जब उसने सहकर्मियों से बातचीत की थी.

आरोपी संजय रॉय को CBI को सौंपा गया

कोलकाता पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार संजय रॉय को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराने के बाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई को सौंप दिया है. दरअसल, मंगलवार शाम को 2 सीबीआई अधिकारी टाला पुलिस स्टेशन गए और कोलकाता पुलिस की जांच से जुड़े दस्तावेज अपने साथ ले गए. क्योंकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शाम तक केस डायरी केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंप दे और सभी दस्तावेज 14 अगस्त की सुबह 10 बजे तक सौंप दें.

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