ग्वालियर.. ठगी करने के प्रकरण में फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने मुरैना से किया गिरफ्तार
उक्त ठगी के प्रकरण में दो आरोपियों को पूर्व में पकड़ा जा चुका है। आरोपिया के खिलाफ थाना पड़ाव में ठगी के 11 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
ग्वालियर। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर ग्वालियर
जिले में फरार इनामी बदमाशों की घरपकड़ हेतू कार्य वाही की जा रही है उक्त निर्देशों के तारतम्य
में अति पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य) अखिलेश रैनवाल द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियो को
पेडिंग अपराधों में वाछिंत फरारी इनामी आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके बाद
वरिष्ठ अधिकारियों के उक्त निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी ईला टंडन के द्वारा थाना बल की एक टीम को पेनंडिग
अपराधों में वाछिंत आरोपियों को पकड़ने हेतु लगाया गया। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना पड़ाव के धोकाधडी में फरार चल रहा इनामी
आरोपी अजय जादौन एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक आर.जे.05-सी.सी-7231 में ग्वालियर से मुरैना
की तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना पर से पुलिस टीम द्वारा छौंदा टोल मुरैना के पास ग्वालियर
से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाने लगी। कुछ समय पश्चात पुलिस टीम को ग्वालियर की तरफ
से मुखबिर के बताये अनुसार सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक आर.जे.05-सी.सी-7231 आती हुई दिखी।
जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो कार चालक द्वारा पुलिस टीम को देखकर कार को
वापस पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, परन्तु मुस्तैदी से खड़े जवानों द्वारा घेराबंदी कर कार को
रोक लिया गया। पुलिस टीम द्वारा कार में बैठे चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय
जादौन पुत्र अशोक जादौन निवासी गदाईपुरा हजीरा ग्वालियर का रहने वाला बताया। पुलिस टीम द्वारा
पकड़े गये व्यक्ति से थाना पड़ाव के धोखाधड़ी के प्रकरण के संबंध में पूछताछ की तो उसके द्वारा अपने
साथियों के साथ मिलकर लोगो से प्लाट बेचने के नाम ठगी करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस
टीम द्वारा उक्त आरोपी को थाना पड़ाव के प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। पकडा गया आरोपी अजय
जादौन वर्ष 2022 से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 05 हजार
रूपये का इनाम घोषित किया था। उक्त प्रकरण में आरोपी नारायणदास राठौर व गणेश ओझा को पूर्व में
गिरफ्तार किया जा चुका है
घटना का संक्षिप्त विवरणः- पड़ाव क्षेत्रान्तगर्त स्थित होटल शेल्टर पड़ाव में अजय जादौन अशोक कुशवाह
नारायणदास राठौर व गणेश ओझा द्वारा चार चतुर एसोशियट कम्पनी का आफिस खोला गया था। जिसमें अंजनी धाम फेस- 1,2,3,4,5 व 6 के नाम से प्लॉट अलग-2 साइटों पर विक्रय करने के नाम पर करीबन
200-250 लोगों से करोडों रुपये प्लॉट देने के नाम पर ले लिये गये, किन्तु उन्हें ना ही सीसीए कम्पनी
द्वारा रजिस्ट्रिया की गई और ना ही पीड़ित लोगों के रूपये वापस किये गये उक्त चारों लोग होटल शेल्टर
में स्थित आफिस बंद कर करोडो रुपये लेकर फरार हो गये। पीड़ितो की शिकायत पर थाना पड़ाव में चारो आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 371@22 धारा 420,406,34 भादवि, 290@23 धारा 420,409,34
भादवि, 39@24 धारा 420,409 भादवि, 179@22 धारा 406,120बी,420 भादवि, 100@23 धारा 420,409,34
भादवि, 19@23 धारा 420,409,34 भादवि, 126@23 धारा 420,409,506,34 भादवि, 17@23 धारा 420,409,34
भादवि, 210@23 धारा 420,409,506,34 भादवि, 254@23 धारा 420,406,34 भादवि, 330@23 धारा
420,409,34 भादवि की कुल 11 प्रकरण दर्ज है