31 जनवरी तक आवदेन नहीं किया तो अशासकीय विद्यालयों की मान्यता होगी समाप्त : अब तक जिलेभर से 26 नवीन मान्यता व 157 मान्यता नवीनीकरण के हुए हैं आवेदन

सि वनी यश भारत:-जिले के अशासकीय स्कूलों द्वारा मान्यता नवीनीकरण, नवीन मान्यता आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इसके बाद सात फरवरी तक विशेष विलंब शुल्क भुगतान कर आवेदन किया जा सकेगा। इस तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले अशासकीय स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार नियम के अनुसार कोई भी स्कूल निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया अनुसार आनलाइन आवेदन नहीं करता है तो स्कूल की मान्यता समयावधि के पश्चात स्वतह ही समाप्त हो जाएगी। किसी ऐसे स्कूल को संचालित करना निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा।
जिला परियोजना समंवयक महेश बघेल ने दोपहर के समय बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण, नवीन मान्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है।
जानकारी अनुसार सिवनी जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी मान्यता 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है लेकिन उनके द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है। आज दिनांक तक सिवनी जिले अंतर्गत 26 नवीन मान्यता व 157 मान्यता नवीनीकरण इस प्रकार कुल 183 आवेदन किए गए हैं, जबकि इनमें से केवल 16 आवेदनों को अंतिम रूप से लाक किया गया है। शेष विद्यालयों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। यह भी बताया है कि जिन अशासकीय विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है उन्हे मान्यता नवीनीकरण आवेदन निर्धारित समय-सीमा में किया जाना अनिवार्य है।
आवेदन करने के बाद आरटीई पोर्टल के माध्यम से निर्धारित राशि का आनलाइन भुगतान कर आवेदन को अंतिम रूप से लाक किए जाने पर ही आवेदन पूर्ण हो सकेगा। सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालकों को नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण के आवेदन निर्धारित समय-सीमा में आनलाइन एप के माध्यम से प्रस्तुत करने कहा गया है।