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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते 21 जुलाई को 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रॉसीक्यूशन, यानी सरकारी वकील, आरोपियों के खिलाफ अपना केस साबित करने में विफल रहे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था, “यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए।”

महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक से मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है और अब इन आरोपियों की रिहाई पर फिलहाल विराम लग गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।

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