हाईकोर्ट द्वारा की जा रही 1255 पदों की भर्ती को चुनोती देने वाली 20 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 8 जुलाई को
हाईकोर्ट ने अपनी समस्त भर्तियो में लागू किया 100% कम्युनल आरक्षण
जबलपुर :- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड तीन के 1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा का घोषित रिजल्ट दिनांक 30 मार्च 22 की वैधानिकता को चुनोती दी गई है । उक्त घोषित परीक्षा परिणाम जिसमे कम्युनल अर्थात 100% आरक्षण लागू करके एससी,एसटी,ओबीसी के प्रतिभावान (याचिका कर्ताओ) को अधिक अंक प्राप्त करने पर भी चयन से बंचित कर दिया गया है । अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 78 अंक तथा ओबीसी की 82 अंक निर्धारित की गई है, जो की असंवैधानिक तथा आरक्षण नियम 4 तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंद्रा शाहनी के प्रकरण में दिए गए निर्देशों के विरूद्ध है। 20 याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल व पी सी गुप्ता की खण्ड पीठ ने सुनने से इनकार करते हुए मुख्यान्यायमूर्ति को समस्त प्रकरण बापिस प्रेसित कर दिए गए थे क्योंकि जस्टिस सुजय पाल चयन समिति के चेयरमेन है । मुख्यानयमूर्ति द्वारा उक्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु स्पेशल रूप से जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सुनवाई हेतु प्रशासनिक आदेश किया गया है आज दिनांक 7 जुलाई को उक्त समस्त प्रकरण फाइनल सुनवाई हेतु सीरियल क्रमांक 53 से 53.19 पर लिस्टेड थे लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नही हो सकी । अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के विशेष निवेदन पर उक्त समस्त प्रकरण मोशन स्टेज पर कल 8 जुलाई को सुनवाई हेतु निर्धारित किए गए है ।