सिविल जज और एडीजे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई पूरी

जबलपुर, । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सिविल जज और एडीजे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल की युगलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
जनहित याचिकाकर्ता एडवोकेट यूनियन फार डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। याचिका में मांग की गई थी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिकाएं किसी भी नागरिक को प्रदान कर सार्वजनिक की जाए। दलील दी गई कि उत्तर पुस्तिकाएं किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है जिसे आरटीआई की धारा आठ (ज) के तहत देने से इनकार किया जाए। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जब न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी आरटीआई में दी जा सकती है तो सिविल जज व एडीजे परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की क्यों नहीं दी जा सकती। अभी हाई कोर्ट का नियम है की उत्तर पुस्तिका सिर्फ संबंधित अभ्यर्थी को ही दी जाएगी।