जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

सागर में 21 अवैध कालोनी काटने वालो को नगर निगम ने किए नोटिस जारी : 15 दिवस में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर होगी FIR 

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सागर : शासन आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स पर बड़ी कार्यवाही करते हुए बाघराज वार्ड में स्थित 21 अवैध कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 15 दिवस के भीतर मय दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।

 

जबाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

 

निगम उपायुक्त के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सहायक यंत्री , उपयंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए जरूरी कार्यवाही, दस्तावेज और निर्माण कार्य किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है।

कॉलोनियों के स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाई गई कमियां कालोनाइजरों ने बिना कॉलोनीनाईजर का लाइसेंस लिए बिना भूमि के व्यपवर्तन बिना ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए भूखंडों, भवनों का प्रावधान,विकास अनुमति,आश्रय शुल्क का भुगतान तथा बाह्य विकास जैसे -रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय ,विद्युत लाइन तथा बिना आंतरिक विकास, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण ,जल निकासी की व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था, आंतरिक सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंतरिक विद्युत प्रणाली का विकास, ओवरहेड टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ,वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है।

 

यह होगी कार्रवाई:

उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उप नियम 1,2,3, तथा 4 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें उक्त अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292( ड) के उप नियम 2 के अंतर्गत उक्त भूखंडों का किया गया क्रय- विक्रय शून्य है।

 

कॉलोनीनाईजरों को आदेशित किया गया है कि वह तत्काल कॉलोनी में किये जा रहे अवैधानिक विकास कार्य एवं प्लाटों के क्रय- विक्रय को रोकते हुए कारण दर्शित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियम 1, 2, 3 तथा 4 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रचलन में लाते हुए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जावे एवं अधिनियम की धारा 292 (ड)के उपनियम 2 के तहत किए गए प्लाटों के किराए को शून्य घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 292 (च) के तहत अवैधानिक रूप से विकसित की जा रही भूमि को निगम में वेष्टित किया जाए ,इसलिए बचाव हेतु एक अवसर और देते हुए नगर पालिक निगम सागर में 15 दिवस के अंदर अपना जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नगर पालिक निगम सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई जाएगी।

 

इन कॉलोनाइजरों को दिए गए नोटिस:

प्रेम प्रभू हीरालाल कमोदी मकुंदी रमेश मुन्ना गोबंदी कंछेदी पिता रामप्रसाद बगैरह , गरीबदास पिता कुंजीलाल बगैरह, भगवानदास पिता चतरे बगैरह, घासीराम पिता चतरे बगैरह, चितरी बाई वेवा लाइले बगैरह, कडोरी पिता कनई बगैरह, राजकुमारी पत्नि राजेन्द्र विश्वकर्मा बगैरह, दामोदर तुलसीराम पिता उद्देत बगैरह, खेमा बाई पुत्री पूरन बगैरह, दीपा पत्नि आनंद गुप्ता बगैरह, मंदिर देव जी पंडापुरा सागर मुह. काशीनारायण वल्द लक्ष्मनराव सरस्वती तुला पत्नि बालकिशन वल्देव कनई पिता बालकिशन बगैरह, शेख रसीद पिता शेख रहमान सा. शुकवारी वार्ड मेसर्स शारदा एसो. द्वारा पार्ट. शिवराज पिता हरिप्रसाद शुक्ला, सचिन पिता मुरारी लाल चौबे बगैरह, दुली कनई मनोहर पिता गोरेलाल बगैरह, नादिर हुसैन पिता विलायत हुसैन बगैरह, नारायण राजू पूरन पिता अंतू बगैरह, काशीराम पिता जमना गिरधर दीपक कविता पिता छोटेलाल बगैरह, सुखलाल रामगोपाल शिवप्रसाद रोशन गनेश भागचंद पिता रामनाथ बगैरह, संभव डेवलपर्स पार्ट. आनंद पिता वीरेन्द्र गुप्ता शिवराज पिता हरिप्रसाद शुक्ला, मुन्ना पिता कनई बगैरह , बाबूलाल पिता कनई बगैरह है।

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