जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

विभाग ने गजट नोटिफिकेशन किया, अब निकायों की सभी सेवाओं के लिए आधार जरूरी -संपत्ति कर, नल कनेक्शन आदि सेवाएं दायरे में आएंगी

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जबलपुर यशभारत-नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं को अब आधार से लिंक किया जाएगा। इसके बाद किसी भी नगरीय निकाय में संपत्ति कर के भुगतान के लिए उपयोगकर्ता को आधार नंबर देना होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ई-नगरपालिका पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए भी हर व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण करना होगा। किसी के पास आधार नंबर नहीं है, तो उसे आधार नामांकन पर्ची के आधार पर ऑनलाइन सेवाओं का लाभ दे दिया जाएगा। हालांकि बाद में ऐसे व्यक्तियों को आधार नंबर देना होगा।

 

-इन सेवाओं के लिए अब आवश्यक हुआ आधार

 

संपत्ति पंजीकरण, संपत्ति कर भुगतान, नल कनेक्शन पंजीकरण, ट्रेडिंग लाइसेंस आवेदन, विवाह प्रमाण-पत्र पंजीकरण, फायर एनओसी आवेदन और नोड्यूज सर्टिफिकेट हेतु आवेदन करते समय आधार पंजीकरण आवश्यक है। फिलहाल किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पोर्टल पर पंजीकृत करनी है तो वह पैन नंबर, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की सहायता से पंजीकरण कर सकता है। बाद में आधार दे सकते हैं। विभाग नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगा।

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