जबलपुरभोपालमध्य प्रदेशराज्य

रादुविवि डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. मिश्रा के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक 

यश भारत जबलपुर – हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार दीपेश मिश्रा के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है गौरतलब है कि एक मामले में प्रभारी अधिकारी के रूप में समय पर जवाब प्रस्तुत न कर पाने के आरोप में उच्च शिक्षा आयुक्त ने 13 दिसंबर को डॉ. दीपेश मिश्रा का निलंबन आदेश किया था । डॉ. दीपेश मिश्रा द्वारा निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि एक केस में जवाब देने के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जनवरी 2020 में ओआईसी बनाया गया था उस समय याचिकाकर्ता रजिस्ट्रार के पद पर नहीं थे और उनके पूर्व पदस्थ रजिस्ट्रार द्वारा ही शासन को वापस पत्र लिखा गया था कि उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है इसलिए किसी अन्य को ओआईसी बनाया जाए । इसके कई माह बाद याचिकाकर्ता को जून 2020 से 05 अगस्त 2021 तक कोरोनाकाल में रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार मिला था और जुलाई 2021 में शासन ने पूर्व रजिस्ट्रार कमलेश मिश्रा के भेजे गये प्रस्ताव पर पुनः नए ओआइसी पवन शंकर तिवारी की नियुक्ति की थी । जिस कारण केस में जबाब प्रस्तुत करने का दायित्व याचिकाकर्ता का नहीं था ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button