मध्य प्रदेशराज्य

माध्यमिक शिक्षक निलंबित : जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा, पृथक से आरोप पत्र किए जाएंगे जारी 

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मंडलाl जिले के जनजातीय कार्य विभाग ने माध्यमिक शाला डालाखापा (ब्लॉक नारायणगंज) में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक रिंकू कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिक्षक को 2 सितंबर 2025 और 12 नवंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और दूसरे के जवाब में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं पाया गया। 

 शिक्षक ने अपने स्पष्टीकरण में दादाजी के स्वास्थ्य/निधन और अपनी आंखों के ऑपरेशन का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने इसके समर्थन में कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम 9 (1) के तहत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी घुघरी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। उनके विरुद्ध अब विभागीय जांच की जाएगी और पृथक से आरोप पत्र जारी किए जाएंगे।

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