जबलपुरमध्य प्रदेश
महादेव पहलवान पर लगा एनएसए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर कुख्यात अपराधी तमरहाई चौक राजा रसगुल्ला थाना कोतवाली निवासी महादेव प्रसाद अवस्थी उर्फ महादेव पहलवान उम्र 69 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया है।
महादेव अवस्थी पर एनएसए की कार्यवाही उसकी समाज विरोधी और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई है । महादेव वर्ष 1999 से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त था तथा उसके विरुद्ध गैंग बनाकर घातक हथियारों के साथ बलवा करने एवं दबंगई कर भूखंड और मकान पर बलपूर्वक कब्जा करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध हथियार रखने, रास्ता रोकने, षड्यंत्र करने, भू-माफिया के कृत्य करने जैसे कई अपराध पंजीबद्ध हैं ।