![बुलडोजर चलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर : मदनी ने कहा- अदालत के आदेश के बिना किसी का मकान-दुकान न ढहाएं 1 640px Supreme Court of India Retouched](https://yashbharat.co.in/wp-content/uploads/2022/04/640px-Supreme_Court_of_India_-_Retouched.jpg)
मध्य प्रदेश और गुजरात में राम नवमी के जुलूस पर पथराव करने वालों के घर-दुकानें प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिए थे। इसके विरोध में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वह राज्यों की निर्देश दें कि अदालत के आदेश के बिना किसी का मकान-दुकान न ढहाएं।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका में कहा- भाजपा शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की चाल बताया है।