बीस हजार देकर गुर्गो से जानलेवा हमला कराने वाले पर लगा रासुका, 20 मामले हैं दर्ज
जबलपुर यश भारत। थाना माढोताल में 3 मई को मारपीट में घायल अनमोल उर्फ बंटू शर्मा केा उपचार हेतु स्वास्तिक अस्पताल में भर्ती कराये जाने की सूचना पर पहुॅची पुलिस केा अनमोल उर्फ बंटू शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी शंकर नगर करमेता ने बताया था कि बिल्डिंग वर्क का काम करता है दिनॉक 3 तारीख की रात लगभग 8-30 बजे अपने घर के बाहर बैठा था तभी वहां 2 लड़के आये और उससे नक्षत्र नगर का पता पूछने लगे, वह उन लड़कों को पता बता रहा था तभी उनमें से एक लड़के ने पेंट की जेब से चाकू निकालकर उसकी हत्या करने की नियत से चाकू से हमलाकर पेट में चोट पहुॅचा दी वह वहीं पर गिर गया तो दोनों लड़के वहां से भाग गये। रिपोर्ट पर 309/25 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी , एवं नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल बी एस गोठरिया के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी माढ़ोताल नीलेश दोहरे के नेतृत्व में टीम गठित कर लगायी गयी।
गठित टीम द्वारा पतासाजी कर चिन्हित करते हुये 16 वर्षिय किशोर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर 16 वर्षिय किशोर ने बताया कि उसे एवं मोहित विश्वकर्मा को सौरभ उर्फ साहिल यादव ने अनमोल को मारने के लिये 20 हजार रूपये दिये थे। उसने एवं मोहित विश्वकर्मा ने मिलकर अनमोल पर हमला किया था। प्रकरण के आरोपी मोहित एवं सौरभ घटना दिनॉक से ही फरार थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी।
फरार आरोपियों सौरभ यादव पिता टेकचंद यादव उम्र 33 वर्ष निवासी नाथ मंदिर के पास शारदा मंदिर के पास शारदा विहार माढोताल एवं मोहित उर्फ मुन्नी विश्वकर्मा पिता राजेश विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी करमेता बस्ती माढोताल को गिरफ्तार करने वाले या गिरफ्तारी हेतु सूचना देने वाले या गिरफ्तारी मे सहयोग प्रदान करने वाले को 5000-5000/- (पॉच-पॉच हजार रूपये) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्द्योषणा भी की गई थी।
गठित टीम द्वारा दौरान तलाश पतासाजी के विश्वसनीय मुखबिर कीे सूचना पर सौरभ यादव उर्फ साहिल पिता टेकचंद यादव उम्र 33 वर्ष निवासी नाथ मंदिर के पास शारदा मंदिर के पास शारदा विहार माढोताल को अभिरक्षा मे लेते हुये आरोपी को उपरोक्त प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि पकडा गया आरोपी सौरभ यादव उर्फ साहिल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2005 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, तोड़फोड़, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि के 20 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु सौरभ यादव उर्फ साहिल आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सौरभ यादव उर्फ साहिल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल
के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश सौरभ यादव उर्फ साहिल के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना
के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश सौरभ यादव उर्फ साहिल को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।







