बड़ी खबर: ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित, अगली तारीख 8 सितंबर तय

जबलपुर,यश भारत।
ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में आज अहम सुनवाई हुई। यह याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से दाखिल की गई थी।
इस याचिका की सुनवाई माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने की। पिछली सुनवाई में, 2 अप्रैल 2025 को, न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया था, लेकिन इसके स्थान पर सरकार ने केवल प्राथमिक सबमिशन ही दाखिल किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने इस लापरवाही को लेकर कोर्ट का ध्यान 2 अप्रैल के आदेश की ओर आकृष्ट किया, वहीं सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन WP (C) 423/2019 से संबंधित है। साथ ही यह भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च 2025 को पारित आदेश में सभी उच्च न्यायालयों को निर्देशित किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक इसी मुद्दे पर कोई सुनवाई न की जाए। उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया और अब यह मामला 8 सितंबर 2025 को दोबारा सूचीबद्ध होगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, परमानंद साहू, और उदय कुमार न्यायालय में उपस्थित रहे।






