परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा प्रदीप कुमार शुक्ला की संविदा सेवा समाप्त

यश भारत डिंडोरी।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास मिश्रा ने परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा प्रदीप कुमार शुक्ला की संविदा सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में 09 कार्यों में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त न करने के लिए प्रदीप कुमार शुक्ला से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिसका जबाव कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी नहीं दिया गया।
प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा अधिकारिता विहीन कार्यों को एमजीनरेगा के बेव पोर्टल में जिला स्तर से प्रचलित कार्यों की श्रेणी में दर्ज किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित 09 कार्यों में नियम के प्रतिकूल दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के प्रावधान अंतर्गत उक्त कार्यों पर व्यय कुल राशि 28.94 लाख भू राजस्व संहिता के भांति वसूली किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।
सौंपे गए कार्यां का पालन नहीं करते हुए स्वेच्छाचारिता, पदीय दायित्वों के प्रतिकूल एवं अधिकारिता विहीन शासकीय पदीय दायित्वों का निर्वहन प्रदीप कुमार शुक्ला के द्वारा किया गया, जो अनुशासनहीनता का परिचायक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 3 के साथ-साथ नियम 13 एवं अनुबंधित संविदा सेवा शर्त में निहित प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः कलेक्टर श्री मिश्रा ने प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को अधिकारिता विहीन कार्य कर शासकीय राशि के दुरूपयोग पर राशि रूपये 28.94 लाख (अट्ठाईस लाख चौरानवे हजार) भू राजस्व की भांति नियमानुसार पृथक से वसूली की कार्यवाही कर संविदा सेवा से पृथक करते हुये तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त की है।