मंडला lमाननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) अतुल पिता घनश्याम यादव उम्र 28 वर्ष (2) शिब्बू उर्फ चित्रांश पिता वीरेन्द्र झारिया उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मंडला धारा 302,201,34 भादवि एवं धारा 3 (2) (v) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि धनराज नंदा थाना कोतवाली मण्डला में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, तब उन्हें मर्ग की सूचना प्राप्त हुयी थी। मर्ग की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल में जाकर दिलीप चौहान के बताये अनुसार देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श पी-01 एवं देहाती नालसी प्रदर्श पी-02 इस बात का लेख किया गया है कि प्रसन्न चौहान, जाति स्वीपर फुलवाड़ी, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मण्डला में रहता था तथा नगर पालिका मण्डला में सफाई कर्मचारी का काम करता था, जो घर से घूमने निकला था, जो घर नहीं आया। फिर सुबह करीब 8.00 बजे मोहल्ले के छोटे-छोटे बच्चे बताने लगे कि वाटर फिल्टर प्लांट कचरा ओदि के पास लाश पड़ी है, तब मौके पर जाकर देखा दिलीप चौहान का भतीजा प्रसन्न चौहान मरा पड़ा है। उसका सिर पिचका हुआ है, उसके सिर से खून निकला है, उसके बदन पर पहने कपड़े घुटनों तक नीचे खिसके है। उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर पत्थर जैसी वस्तु से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित कर दी है। प्रसन्न चौहान के सिर के पास पडी ईटा पर खून लगा है और घटना स्थल पर ही पंचों को नक्शा पंचायत बनाने के लिये प्रदर्श पी-03 का सूचना पत्र दिया गया तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 लेखबद्ध किया गया था और शव को मृत्यु का कारण जानने के लिये शव परीक्षण हेतु अस्पताल भिजवाया गया था, तब डा०क्टर डी. के. टाकसांडे के द्वारा शव का परीक्षण कर शव परीक्षण पश्चात् प्रदर्श पी-22 की रिपोर्ट दिया था। धनराज नंदा, सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा घटना स्थल पर घटना स्थल का मौका नक्शा बनाने के पश्चात् थाना कोतवाली में आकर मर्ग इंटीमेशन एवं देहाती नालसी के आधार पर अपराध कमांक 05/2022, धारा-302 भा.दं.सं. के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-27 है तथा विवेचना में गवाहों के पुलिस कथन लेखबद्ध किये गये तथा अभियुक्तगणों के मिलने पर उनके बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया तथा अभियुक्तगणों के बताये स्थान से डण्डा एवं कपड़ों की जब्ती बनायी गयी तथा घटना स्थल से ईंट एवं पत्थर जब्त किये गये।
अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, शव परीक्षण में मृतक के पहने हुये कपड़ों एवं अभियुक्तगणों से जब्तशुदा वस्तु एवं घटना स्थल से सादी मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी एवं ईंट पत्थर के टुकड़े को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ड्राफ्ट बनाकर राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा शेष अन्वेषण विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण (1) अतुल पिता घनश्याम यादव उम्र 28 वर्ष (2) शिब्बू उर्फ चित्रांश पिता वीरेन्द्र झारिया उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड जिला मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक निदेशक अभियोजन एस.एस. ठाकुर के द्वारा किया गया।