गोटेगांव, नरसिंहपुरl जिले के बहुचर्चित गोटेगांव हत्याकांड में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम मनोहर सिंह दांगी की अदालत ने मुख्य आरोपी प्रेमी देवेंद्र पटेल को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला युवती काजल साहू की गोली मारकर हत्या के मामले में सुनाया गया।
न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र पटेल, पिता हरगोविंद पटेल निवासी शिक्षक कॉलोनी गोटेगांव को अपराध क्रमांक 980/2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। वहीं, प्रकरण के सह आरोपी आशीष साहू को संदेह का लाभ देते हुए आर्म्स एक्ट की धाराओं से दोषमुक्त कर दिया गया।
यह घटना 14 दिसंबर 2023 की रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हुई थी। मृतिका काजल साहू अपने कार्यस्थल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी देवेंद्र पटेल ने उस पर बंदूक से गोली चला दी। गंभीर चोट लगने के कारण काजल साहू की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
घटना के बाद गोटेगांव पुलिस ने देवेंद्र पटेल और आशीष साहू के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। यह फैसला सत्र प्रकरण क्रमांक 53/2024 में सुनाया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक सरिता नामदेव ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में अभियोजन साक्षियों के बयान, भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रभावी तर्क रखे, जिसके आधार पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया।
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