नाबालिग के अपहरण व दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद

जबलपुर । पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सिहोरा सैफी दाउदी के न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उस पर लैगिग हमला करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के मुताबिक गत 26 नवंबर 2019 को मझौली थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की जब स्कूल पढऩे के लिए निकली थी तभी आरोपी जितेंद्र कुमार दाहिया ने शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला फुसलाकर उसे अपहृत कर ले गया और लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संभोग कर उसका बलात्कार किया। 4 दिन बाद लड़की जब घर लौटी तो घटना का पता चला लड़की की माँ ने मझौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामलें की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे द्वारा दलीलें दी गई और 14 गवाहों का न्यायालय मे परीक्षण कराया गया जिससे न्यायालय ने सहमत होकर आरोपी को दोषी पाया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।