
राज्यसभा में दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करके तैयार किया गया है। यह विधेयक बीते दिनों पेश अध्यादेश की जगह लेगा। अब CBI और ED के चीफ का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तक 2 साल ही कार्यकाल को विस्तार मिलता है। साथ ही कुछ विशेष अपराधों के मामले में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जांच के दायरे को भी विस्तार मिलेगा।