मध्य प्रदेश

दबंग विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ीं, हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

दमोह
मध्य प्रदेश में दमोह जिले की पथरिया से विधायक रामबाई के पति की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। विधायक के पति गोविंद सिंह कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में आरोपी हैं। गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक अन्य मामले में भी गोविंद सिंह को मिली जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार और एमपी पुलिस को फटकार भी लगाई है।

देवेंद्र चौरसिया की हत्या 2019 में हुई थी। गोविंद सिंह इसके बाद से लगातार फरार थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद मध्यप्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। इस साल मार्च के अंतिम सप्ताह में वे पुलिस की गिरफ्त में आए थे। उसके बाद से वे लगातार जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विधायक पति की मौजूदा जमानत याचिका खारिज करने के साथ-साथ हत्या के एक अन्य मामले में भी उनकी जमानत रद्द कर दी है। पीड़ित पक्ष के वकील वरुण ठाकुर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार एमपी पुलिस को भी फटकार लगाई है। साथ ही एमपी हाईकोर्ट को निर्देश जारी किए हैं कि हटा एडीजे के साथ हुई घटना और एडीजे की शिकायत के मामले में जल्दी जांच करके रिपोर्ट सौंपे।

एमपी पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रभाव के चलते आरोपी को बचाने में उसकी भी मिलीभगत थी। प्रदेश सरकार को संवैधानिक कर्तव्य याद दिलाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है मानो देश में अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है और राजनेताओं के लिए अलग कानून है।

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