जिले को तम्बाकू नियंत्रण में मिली सकारात्मक परिणाम कलेक्टर ने कहा की आगे भी इसी तरह कार्य किया जाये
जबलपुर। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देशन में जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 6अ एवं 7 का पालन करवा कर जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने की पहल की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्थ एसोसिएशन एवं द इन्टरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड लंग डिसीज के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यशाला, विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला, प्रशिक्षको का प्रशिक्षण, विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियो के माध्यम से लोगो को जागरुक किया गया।
तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही करने के लिये प्रवर्तन दल बनाये गये और जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन किया गया। जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का अनुपालन देखने के लिये एक अनुपालन सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण जिले के विकास खण्डो में किया गया । इसमें जिले के विकास खंडो के सार्वजनिक स्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर बाहरी एवं स्वतंत्र संस्थान इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा किया गया।
सार्वजनिक संस्थानों के अन्तर्गत 7 तरह के स्थान जिसमे कार्यालय, होटल, खाने के संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल थे। इन स्थानो पर सर्वेक्षणकर्ताओ द्वारा धारा 4 एवं धारा 6बी का अनुपालन देखा गया। तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर धारा 5 एवं धारा 6अ का अनुपालन देखा गया। इस अनुपालन सर्वेक्षण में जिले के 635 सार्वजनिक संस्थान एवं 170 तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर अनुपालन सर्वेक्षण किया गया। धारा 7 के लिए तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनीयों की उपस्थिति देखी गई। इस सर्वेक्षण का मुख्य मकसद जिले में तम्बाकू नियत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अनुपालन को देखना था जिसके आधार पर जिले को सम्मत घोषित किया जा सके।
आज जिले में तम्बाकू नियत्रंण की धारा 4, 5, 6, एवं 7 के अनुपालन हेतु सभी तरह के आदेश जारी हो चुके है एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित हो चुका है जिसमे जुर्माना/चालान बुक उपलब्घ करवाए गए है एवं चालानी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। जिले में जिला, विकास खंड, पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके है एवं निगरानी टीम भी बनाई जा चुकी है।
सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि जिले में धारा 4, 6अ एवं 7 को पूर्ण रूप से पालन हुआ है और जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 6अ एवं 7 के सम्मत पाया गया है।
कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा ने कहा की आगे भी इसी तरह कार्य किया जाये। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश क़ुरारिया, जिला नोडल अधिकरी-एन.टी.सी.पी डॉ. संजय छत्तानी, संभागीय संमवयक श्री संजय शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।