छात्र सुरक्षा सर्वोपरि: जिले में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के लिए LPG वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का सख्त आदेश

जबलपुर, यश भारत । जिला मुख्यालय: स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा आदेश जारी किया है। आगामी 1 अप्रैल से जिले के किसी भी स्कूल में बच्चों के परिवहन के लिए एलपीजी (LPG) से चलने वाले वाहनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना या तकनीकी चूक को रोका जा सके।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कड़ी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि के बाद यदि कहीं भी एलपीजी संचालित वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाया गया, तो इसे आदेश का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी के साथ-साथ विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन के इस सख्त रुख से अवैध रूप से संचालित हो रहे गैस किट वाहनों पर नकेल कसी जा सकेगी।
आदेश के तहत सभी स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वे 1 अप्रैल से पहले ही एलपीजी वाहनों के स्थान पर फिटनेस प्रमाणित और वैधानिक रूप से अनुमन्य सुरक्षित वाहनों की वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले के सभी स्कूली वाहनों का भौतिक सत्यापन करें और मानदंडों पर खरे न उतरने वाले वाहनों पर तत्काल कार्यवाही करें।







