खुले बाजार, खत्म हुआ लेफ्ट-राइट का फॉर्मूला : शाम 7 बजे तक पूरा बाजार खुलेगा, व्यापारियों में उत्साह
बाजारों में बढ़ी भीड़, आज से लागू हुआ नया आदेश
जबलपुर। अनलॉक की प्रक्रिया के बाद लगाए गए लेफ्ट-राइट के प्रतिबंधों को भी आज समाप्त कर दिया गया। जबलपुर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया नया आदेश आज से लागू हो गया। जिसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी गईं है।
सीएम शिवराज सिंह द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जबलपुर प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। आज 14 जून सोमवार से लेफ्ट-राइट की बजाय शाम 7 बजे तक पूरा बाजार खुलेगा। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। शादियों में अब वर-वधु 20-20 की संख्या में शामिल हो सकेंगे। विवाह में शामिल होने वाले वर-वधु के लोगों के नाम आयोजन से दो दिन पूर्व कार्यक्रम स्थल के साथ एसडीएम को देना होगा। वीकेंड पर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक एक दिन का लॉकडाउन अभी जारी रहेगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे यथावत –
जिम, स्पोट्र्स, ग्राउंड, स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक पार्क में आमजन के प्रवेश पर रोक रहेगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयेाजन, मेला, धरना-प्रदर्शन, जुलूस व प्रोसेशन आदि।
सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर पुजारी, मौलवी, पादरी व धर्मगुरु को ही अधिकतम 5 लोगों को पूजा-पाठ की अनुमति होगी। अभी आम जन के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
शर्तों के साथ ये अनुमति
सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी।निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मी को अनुमति होगी।
सभी शासकीय व निजी कार्यालयों में थर्मल स्कैनिंग, मास्क लगाना अनिवार्य।
अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
विवाह में अधिकतम 40 लोग की अनुमति होगी।
आयोजक को नाम के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से आयोजन के दो दिन पूर्व नाम बताने होंगे।
उल्लंघन पर वर-वधु व आयोजन स्थल के मालिक पर कार्रवाई होगी।
मैरिज हॉल व शादी-विवाह घर अभी बंद रहेंगे।
ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं की दुकान से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
इसके साथ ही खेती संबंधी छूट, घरेलु सेवा देने वालों को आवागमन में छूट, परिवहन संबंधी आदी छूट रहेगी।