जबलपुरमध्य प्रदेश

खुले इलाकों में ही पटाखा दुकानों के लिए लायसेंस मिलेंगे: कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

लायसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

जबलपुर, यशभारत। दीवाली में पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यापारियों को अब लायसेंस के लिए लिखित आवेदन की जगह ऑनलाइन देना होगा। कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि शासन की गाइड लाइन को पूरा करने वाले दुकानदारों को ही लायसेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही खुले इलाकों में ही पटाखा बाजार लगेगा और इन क्षेत्रों में दुकान लगाने वालों को ही लायसेंस दिया जाएगा।
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एसडीएम को दी गई जिम्मेदारी
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि व्यापारियों को लायसेंस मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों को अनुविभागीय अधिकारियों को दी गई है। अधिकारी द्वारा लायसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यापारियों की बैठकर बुलाकर उन्हें नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाबजूद नियमों का पालन नहीं होगा तो लायसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।

कोर्ट के नियम का पालन होगा
जिले में पटाखा संबंधित नियम का पालन होगा। क्योंकि बम की लडिय़ों, सांप की टिकिया की बिक्री पर बीते वर्ष से ही रोक लगी हुई है। बीते वर्ष राज्य सरकार ने आदेश में कहा गया है कि कोर्ट ने दी शर्तों के अवहेलना होने पर संबंधित अफसर के खिलाफ कोर्ट की अवमनाना का केस चलेगा। आदेश के मुताबिक अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के सभी शर्तो की पालन करना होगा। ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल केवल रात आठ से 10 बजे तक ही किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी द्वारा पटाखे चलाए जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्थानीय थाना व चौकी प्रभारी की होगी।

्रइन नियमों का पालन जरुरी
पटाखा दुकान की तय सीमा के अंदर निर्धारित मात्रा में फटाखा का भंडारण किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के बाहर रेत व पानी से भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। माचिस, पेपर केप्स या किसी अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिक्चरों का भंडारण को दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी सामग्री न रखा जाए। दुकान के अंदर विद्युत फिटिंग में सुरक्षा मानकों का पालन हो। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में और अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी होनी चाहिए। आतिशबाजी सामग्री को विस्फोटक विभाग से अनुमोदित एवं जलाने चलाने की विधि एवं चेतावनी का उल्लेख होना अनिवार्य है। दुकान के आय व्यय का लेखा जोखा रखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के आसपास खाली डिब्बा, पॉलीथीन आदि इक_ा नहीं होनी चाहिए।

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