जबलपुरमध्य प्रदेश

कलेक्टर ने धारा 144 का संशोधित आदेश जारी किया: कोरोना कर्फ्यू पर छूट और प्रतिबंध 10 अगस्त तक जारी रहेगा

जबलपुर। जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के गृह विभाग की गाइड लाइन के अनुसार आज शनिवार को धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों एवं प्रतिबन्धित गतिविधियों की अवधि 10 अगस्त की अर्धरात्रि तक बढ़ा दी है।

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