मध्य प्रदेशराज्य

एक और प्रभारी प्राचार्य पर गिरी कमिश्नर की ग़ाज़ : अनुशासनहीनता एवं लापरवाही पर किया निलंबित

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सागर यश भारत (संभागीय ब्यूरो)/ लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने जिले की एक और प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। शासकीय उ.मा.वि. छिरारी, जिला सागर की प्रभारी प्राचार्य सुश्री अनीता कोरी को कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है है। 

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 18 जुलाई 25 को प्रातः 10.40 बजे शासकीय उ.मा.वि. छिरारी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य एवं शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जिसके फलस्वरूप सुश्री अनीता कोरी प्रभारी प्राचार्य (मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक) शासकीय उ.मा.वि. छिरारी जिला सागर को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रतिवाद चाहा गया था ।

नोटिस के जवाब में सुश्री कोरी द्वारा 22 जुलाई को प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद को संतोषप्रद नही पाया गया। विभाग द्वारा अनुपस्थित शिक्षकों का अनुपस्थिति दिनांक का वेतन काटे जाने के निर्देश होने तथा विगत वर्ष 2024-25 में संस्था का कक्षा 10 वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम कमशः 30 एवं 28 प्रतिशत आने, वर्तमान सत्र में अध्यापन कार्य गुणवत्ता पूर्ण संपन्न नही किया जाने के आरोपों के साथ ही सुश्री कोरी द्वारा शासन से जारी नियम व निर्देशों की अवहेलना की जा रही है तथा विद्यालय पर इनका नियंत्रण नहीं है। इसके अतिरिक्त समय समय पर इनके विरूद्ध शिकायते भी प्राप्त होती रही है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत सुश्री अनीता कोरी प्रथम दृष्ट्‌या दोषी पाया गया है। सुश्री कोरी द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने अनीता कोरी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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