अपराधों को अंजाम देने वालों को पुलिस पहुंचा रही जेल तक
जबलपुर, यशभारत । एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध सुश्री पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी,विवेचना अधिकारी द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकरणों में मान्नीय न्यायालय से आरोपियों को दण्डित किया जा रहा है।
– थाना पाटन में 17 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि गॉव का शरद झारिया 3 वर्ष से शारीरिक व लैंगिंक सम्बंध बनाता रहा शादी हो जाने पर बात न होने पर मोबाईल पर अश्लील वीडियो, फोटो भेजकर परेशान करता है एवं जान से मारने की धमकी देता है। रिपोटज़् पर अपराध क्रमंाक 241/2020 धारा 376 (2)एन, 506, 354 (घ) भादवि तथा 6, सहपठित धारा 5(एल), 14(2) पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी शरद उर्फ रिंकू झारिया को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अथज़् दण्ड से दण्डित किया गया।
– थाना पनागर के अपराध क्रमंाक 880/2017 धारा 302, 341, 294, 506, 325,34 भादवि एवं 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के प्रकरण में पुरानी बुराई पर बका से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी मौसम उफज़् परेदसी एवं संतोष उफज़् गुड्डू को मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
– थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 437/2020 धारा 302/34, 201, भादवि एवं 25 आम्र्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी आरोपी मयंक, शिवम व उत्कर्ष को मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 12000-12000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
-थाना गोसलपुर के अपराध क्रमंाक 471/2021 धारा 5(अ),(2)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोपी राहुल खंगार निवासी गोसलपुर को मान्नीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
-थाना अधारताल के अपराध क्रमंाक 341/2011 धारा 354 भादवि के प्रकरण में महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी जानू उर्फ सुरेश को प्रकरण में
मान्नीय न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
-थाना पाटन के अपराध ंक्रमंाक 485/2022, धारा 379 भादवि के प्रकरण मे मोटर सायकिल चोरी करने वाले आरेपी दिलीप उर्फ गजनी पटेल को मान्नीय न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
– थाना चरगवॉ के अपराध क्रमंाक 440/21 धारा 454,380 भादवि के प्रकरण में जेवर एवं नगदी चुराने वाले आरोपी सद्दाम उर्फ इमरान, मोहित उर्फ युवराज श्रीवास्तव तथा अक्ष्य मेहरा निवासी चरगवॉ को मान्नीय न्यायालय द्वारा 2-2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1-1 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
-थाना कैंट के अपराध क्रमंाक 121/2019 धारा 11(4) सहपठित धारा 12 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में नाबालिक के साथ अश्लील ईशारे एवं गालीगलौज करने वाले आरोपी मेहफूज उर्फ गुड्डू खान को मान्नीय न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
-थाना कैंट के अपराध क्रमांक 133/2022 धारा 354, भादवि एवं 7 सहपठित धारा 8 पाक्टसो एक्ट के प्रकरण में बुरी नीयत से हाथ पकडकर अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी आकाश पासी उर्फ अक्का को मान्नीय न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
-थाना कोतवाली के अपराध क्रमंाक 574/09 धारा 325 भादवि के प्रकरण में लाठी डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी विनय चौहान को मान्नीय न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।