RDU कुलगुरू की नियुक्ति पर विधानसभा में सवाल, कांग्रेस के दो विधायकों ने मांगी जानकारी
जबलपुर यश भारत। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीयू) के कुलगुरू प्रोफेसर राजेश वर्मा की नियुक्ति से जुड़े सवाल विधानसभा तक जा पहुंचे हैं। भोपाल और बालाघाट के विधायकों ने विधानसभा में आरडीयू कुलगुरू प्रो. वर्मा की नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व शिकायतों से जुड़ी जानकारी चाही है। प्रश्न के जवाब में मंत्री उच्च शिक्षा ने सदन को बताया कि विभाग द्वारा जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता और भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री से डॉ. राजेश कुमार वर्मा प्राध्यापक (वाणिज्य) वर्तमान में कुलगुरू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय प्रस्तुत योग्यता संबंधी अभिलेख, जाति, आय, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि सभी अभिलेखों को सदन में रखे जाने की मांग रखी। वहीं प्राध्यापक की नियुक्ति के संबंध में कोई शिकायत इत्यादि विभाग को प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रति एवं उसमें की गई कार्यवाही के अभिलेख बताने की मांग की गई। इसी प्रकार बालाघाट से कांग्रेस मधु भगत ने भी उच्च शिक्षा मंत्री से पूछा है कि आरडीयू के वर्तमान में कुलगुरु के पद पर कौन अधिकारी या लोक सेवक पदस्थ है। उनके उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय प्रस्तुत योग्यता संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराएं जाएं। वहीं वर्तमान कुलगुरु की प्रथम नियुक्ति प्राध्यापक के पद पर होने के पश्चात संपूर्ण सेवा काल में कौन- कौन सी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई। यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो उनकी प्रतियां उपलब्ध करावे एवं उनके खिलाफ समस्त प्रकार किए की गई जांच एवं जांच अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाए।
आय प्रमाण पत्र नहीं होने की बात स्वीकारी
बताया जाता है कि कांग्रेस विधायकों द्वारा लगाए गए सवालों के जबाव में उच्च शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया गया है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में पदस्थ कुलगुरू डॉ. वर्मा की प्रथम नियुक्ति से संबंधित संधारित नस्ती में आय प्रमाण पत्र अप्राप्त है। वहीं शिकायतों व चाही गई अन्य जानकारी को एकत्रित किया जा रहा है। बताया जाता है कि प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के दौरान प्रोफेसर राजेश वर्मा ने आरक्षण का लाभ लिया था, जिसके लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।