न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपियों की किया बरी
जबलपुर, यशभारत। गढ़ा थाना अंतर्गत शारदा चौक, नागपुर रोड पर फरियादी ललित सिंगरहा को आरोपियों ने गाली-गलौच की तथा आहत ललित व ओमी को उपहति व हत्या करने का सामान्य आशय बनाया, एवं उसके अग्रशरण में बीच-बचाव करने आये एक अन्य युवक गोलू विश्वकर्मा की चाकू व लात-घूसों से मारपीट कर, साशय हत्या कर दी। पुलिस थाना गढ़ा द्वारा अंतर्गत धारा 294, 323, 307, 302 भा.द.वि. तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की तथा आरोपीगणों के विरुद्ध सत्र न्यायालय, जबलपुर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकरण की सूक्ष्मता से विचारण करते हुये, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत मालवीय ने विगत दिवस हत्या के आरोपीगण धनंजय चक्रवर्ती, कुल्लू उर्फ गोविंद चक्रवर्ती एवं अब्बू उर्फ विशाल चक्रवर्ती को हत्या के अपराध से दोषमुक्त कर दिया, तथा धारा 323 में आरोपी धनंजय व कुल्लू को जेल बिताये हुये, समय को समायोजित करते हुये मुक्त करने का आदेश दिया। आरोपीगणों की ओर से अधिवक्ता नवीन शुक्ला के साथ सहयोगी अधिवक्तागण संतोष दुबे, विजय पाण्डेय, शुभम खंपरिया, श्रीयाश चक्रवर्ती पैरवी कर रहे थे।