खण्डेलवाल फर्नीचर के मालिकों पर प्रकरण दर्ज: कलेक्टर का आदेश नहीं माना, मनमानी करने पर हुई कार्रवाई
जबलपुर, यशभारत। कोरोना संक्रमण की गाइड लाइन का पालन न करना खण्डेलवाल फर्नीचर के मालिकों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर के आदेश जारी किए जाने के बाबजूद फर्नीचर की दुकानें खोली गई इस पर ओमती पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत संचालकों पर कार्रवाई की।
थाना प्रभारी ओमती एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि करमचंद चैक स्थित खण्डेलवाल फर्नीचर दुकान नम्बर 1 का संचालक मनोज खण्डेलवाल उम्र 52 वर्ष निवासी राईट टाउन, एवं खण्डेलवाल फर्नीचर दुकान क्रमांक 2 का संचालक प्रमोद खण्डेलवाल उम्र 50 वर्ष निवासी राईट टाउन मदनमहल तथा खण्डेलवाल फर्नीचर दुकान क्रमांक 3 का संचालक समीर खण्डेलवाल उम्र 58 वर्ष निवासी खण्डेलवाल काम्पलैक्स मदनमहल के द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन कर अपनी-अपनी फर्नीचर की दुकानें खोलना पाये जाने पर उपरोक्त तीनो खण्डेलवाल फर्नीचर दुकान संचालकों के विरूद्ध धारा 188,269,270 भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा 3 महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।