धान उपार्जन में पहली FIR: गोदाम खोलने से किया इनकार प्रशासन में दर्ज करा दिया मामला
जबलपुर यश भारत। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य शुरू होते ही प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार की रात सहजपुर स्थित राज वेयर हाउस के संचालक के खिलाफ मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर शाहपुरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सहजपुर क्षेत्र में स्थित राज वेयरहाउस में सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा का केंद्र खोला गया था। लेकिन गोदाम संचालक द्वारा धान भंडारण के लिए गोदाम का ताला खोलने से इनकार कर दिया गया। जिसको लेकर वेयरहाउसिंग के ब्रांच मैनेजर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनसे बात की गई जिसके बाद भी उन्होंने शासकीय कार्य में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जिसके बाद गोदाम संचालक नीरज बिल्ला के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जबकि गोदाम संचालक द्वारा पूर्व में धान भंडारों को लेकर सहमति दी गई थी और फिर येन मौके पर सहयोग न करने के कारण उक्त कार्रवाई की गई है।
जिला प्रबंधक,एमपी वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन सखाराम निमोदा के द्वारा राज वेयर हाऊस प्रोपराईटर आराधना बिल्ला के पति नीरज बिल्ला पर शासकीय कार्य मे सहयोग न करने एवं बाधा उत्पन्न करने के संबंध मे थाना शहपुरा में एफआईआर दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी हेतु सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा के केन्द्र क्रमांक 2 का उपार्जन केन्द्र राज वेयर हाउस में निर्धारित किया गया था। वेयर हाउस संचालक के द्वारा उपार्जन कार्य के लिए पूर्व में अपनी सहमति दी गई थी । अनुविभागीय अधिकारी शाहपुरा के द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया कि सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा के प्रबंधक एवं ऑपरेटर धान खरीदी कार्य करने के लिए जब वेयरहाउस पहुंचे तो वेयरहाउस में ताला लगा पाया गया । इसके पश्चात जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शाहपुरा ने वेयरहाउस की संचालिका के पति नीरज बिल्ला से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे गोदाम का ताला नहीं खोलेंगे एवं धान खरीदी का कार्य अपने गोदाम में नहीं कराएंगे। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जबलपुर के निर्देश पर जिला प्रबंधक वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन जबलपुर के द्वारा वेयरहाउस की संचालिका के पति नीरज बिल्ला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 132 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर गोदाम को ब्लैकलिस्टेड करने एवं गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।