यातायात की कार्रवाई पर न्यायालय ने किया 90 हजार रूपये का जुर्माना : शराब पीकर वाहन ड्राइव कर रहा था चालक
दमोहl ओव्हर लोड माल वाहन व ड्रिंक एण्ड ड्राईव करने वाले चालक पर यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई. यातायत पुलिस की कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा 90,000 रुपये का जुर्माना जुर्माना लगाया गया. श्री सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व संदीप मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दलबीर सिंह मार्को थाना प्रभारी यातायात द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की चैकिंग कर चालानी कार्यवाही की गईl
निरीक्षक दलबीर सिंह मार्को थाना प्रभारी यातायात द्वारा थाना स्टाफ के साथ शहर के अलग- अलग स्थानों पर चैकिंग लगाकर ड्रिंक एण्ड ड्राईव करने वाले वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाईजर से चैकिंग की गई. साथ ही यातायात के नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई. चैकिंग के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 04 पीडब्ल्यू 8886 का चालक ड्रिंक एण्ड ड्राईव करते हुए पाए जाने पर वाहन जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जिस पर न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. साथ ही चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक यूपी 93 एटी 0774 क्षमता से 11 टन अधिक व बल्कर क्रमांक एमपी 19 जीई 5586 क्षमता से 12 टन अधिक माल का परिवहन करते हुए पाए जाने पर वाहन जप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस प्रकार से थाना यातायात द्वारा की गई कार्यवाही के कुल तीन प्रकरणों पर न्यायालय द्वारा 19 नम्बवर को कुल 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.